Joint FD New Rule: यदि आप अपने पत्नी के साथ एफडी प्लान में पैसे निवेश करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है क्योंकि आपके घर पर इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल कहीं हस्बैंड अपने पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट में एफडी प्लान में पैसे निवेश करते हैं जो की एक सुरक्षित निवेश माना जाता है. इसमें यदि आप पैसे निवेश करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न और ब्याज भी मिलता है. परंतु आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर इनकम टैक्स की नजर पड़ सकती है.
टैक्सेबल होते हैं फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कहा गया है कि यदि आप कोई भी फिक्स डिपॉजिट में पैसे निवेश करते हैं और उसे पर जो भी ब्याज मिलता है. उसे इनकम का स्रोत माना जाता है ऐसे में अगर आप कोई भी इनकम करते हैं तो आपको उसे पर टैक्स देना ही होगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर इनकम टैक्स की कार्रवाई हो सकती है.
इनकम टैक्स का नोटिस क्यों आ सकता है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के नाम पर अपनी कोई भी संपत्ति दिखता है तो ऐसे में उसे कानून के नजर में अपराध माना जाएगा और आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है. इसलिए आप हमेशा अपने नाम पर ही संपत्ति का विवरण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे तभी जाकर आप इस प्रकार की चीजों से बच पाएंगे.
ऐसे में यदि आप भी अपने संपत्ति को अपने पत्नी के नाम पर दिख रहे हैं तो सरकार की तरफ से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है. इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए आपको सबसे पहले 15 H और फार्म संख्या 15 जी को भरना होगा, तभी जाकर आपको इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी.
कैसे बचे टैक्स नोटिस से
आपको बता दे की फिक्स डिपॉजिट में किसने पैसा कंट्रीब्यूट किया है. उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी. इसके अलावा आप जो भी पैसा प्याज के तौर पर प्राप्त करेंगे. उसको आप आरटीआई फाइल में अच्छी तरह से मेंशन करेंगे. अगर पति के नाम पर पैसा है और उसे फास्ट होल्डर बनाया गया है तो आपको सबसे पहले फॉर्म 15G/15H तभी भरे जब आपका वाकई पात्र हों.फिक्स्ड डिपॉजिट की राशि दे और बैंक स्टेटमेंट संभाल कर रखें.