यदि आप भी अपने पत्नी के साथ ज्वाइंट में एफडी प्लान में पैसे निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर हम लेकर आए हैं. क्योंकि सरकार के द्वारा कहा गया है कि जो लोग किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एफडी प्लान में पैसे निवेश करते हैं और वह टैक्स का भुगतान अगर नहीं करते हैं तो उनके घर पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है. अगर आप भी पूरा खबर जाना चाहते हैं तो हमारे साथ आर्टिकल पर बने रहे-
टैक्सेबल होता है FD पर मिलने वाला ब्याज-
अगर आपने बेफिक्र से डिपॉजिट में कोई पैसा निवेश किया है और इस पर आपको ब्याज मिल रहा है. तो हम आपको बता दें कि आपको सरकार को टैक्स देना ही होगा क्योंकि एचडी पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के योग्य माना जाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दे की आयकर विभाग के द्वारा नियम बनाया गया है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में यदि कोई भी व्यक्ति पैसा लगता है. तो सबसे पहले देखा जाएगा कि पैसा किसने लगाया है और किसी व्यक्ति के नाम पर टैक्स का भुगतान हो रहा है. इसलिए आपको एक बात ध्यान देना होगा की फिक्स डिपॉजिट में मिलने वाला ब्याज एक प्रकार का इनकम आ जाता है इसलिए इस पर आपको टैक्स देना ही होगा.
क्यों आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस?
एफडी में पैसा पति का लगा है, लेकिन एफडी पत्नी के नाम पर है, तो टैक्स विभाग इसे ‘बेनामी’ लेन-देन मान सकता है। इसका मतलब है कि आप किसी और के नाम पर अपनी संपत्ति दिखा रहे हैं, जो कानून के खिलाफ है। ऐसे मामलों में नोटिस आ सकता है और जुर्माना भी लग सकता है, क्योंकि टैक्स विभाग पति की कमाई को ही आय का स्रोत मानेगा।
क्यों आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस?
एफडी प्लान के अंतर्गत यदि पैसा पति का है लेकिन एफडी प्लान पत्नी के नाम पर है तो टैक्स विभाग इसे एक प्रकार का बेनामी लेनदेन मानता है जो कि आयकर विभाग की नजर में एक घोर अपराध है. इसका मतलब है कि आपने अपने संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के नाम पर दिखाया है.
जो कानून के खिलाफ पैसे मामले में नोटिस से आ सकती है और आपको जुर्माना का भी सामना करना पड़ सकता है. इसलिए भूल से भी आप इस प्रकार की गलती ना करें और दूसरी बात की अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप इसके लिए 15 जी और 15 ह फॉर्म फिल्लूप कर सकते हैं जिससे मैं बैंक टीडीएस नहीं करता है लेकिन या फोरम तभी भरे जाएंगे
एफडी में पैसा पति का लगा है, लेकिन एफडी पत्नी के नाम पर है, तो टैक्स विभाग इसे ‘बेनामी’ लेन-देन मान सकता है। इसका मतलब है कि आप किसी और के नाम पर अपनी संपत्ति दिखा रहे हैं, जो कानून के खिलाफ है। ऐसे मामलों में नोटिस आ सकता है और जुर्माना भी लग सकता है, क्योंकि टैक्स विभाग पति की कमाई को ही आय का स्रोत माना जाता है. आपको बता दे की जब आपकी कुल आय टैक्स सीमा से कम हो। अगर आपने गलत जानकारी देकर ये फॉर्म भरा है, तो इनकम टैक्स विभाग इसे टैक्स चोरी मान सकता है।
कई लोग टैक्स बचाने के लिए फॉर्म 15G या 15H भर देते हैं, जिससे बैंक TDS नहीं काटता। लेकिन ये फॉर्म तभी भरने चाहिए जब आपकी कुल आय टैक्स सीमा से कम हो। अगर आपने गलत जानकारी देकर ये फॉर्म भरा है, तो इनकम टैक्स विभाग इसे
कैसे बचें टैक्स नोटिस से?
टेक्स्ट नोटिस से आप कैसे बच सकते हैं तो हम आपको बता दें कि एचडी में एग्जाम किसने दिया है उसके बारे में जानकारी देंगे उसके बाद ब्याज की आय को सही तरीके से आरटीआई फाइल में आपको दिखाना होगा यदि एचडी का पैसा पति का है तो उन्हें फर्स्ट फोल्डर बनाना होगा इसके अलावा आपको 15 जी और 15 आगे फॉर्म तभी बना होगा जब टैक्स छूट पाने के आप योगी होंग संयुक्त FD एक बेहतरीन निवेश है,